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राज्‍य निजी विश्‍वविद्यालय

राज्‍य निजी विश्‍वविद्यालय वह विश्‍वविद्यालय है जो प्रायोजित निकाय अर्थात् समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समिति या राज्‍य में समय-समय पर लागू किए गए समानुरूप कानून या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक न्‍यास या कंपनी द्वारा राज्‍य/केन्‍द्र के अधिनियम द्वारा स्‍थापित किया जाता है।