उच्चतर शिक्षा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) (''भारत सरकार के कार्य का संचालन'') में इस प्रकार प्रावधान है :

"(3) राष्ट्रंपति भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने और उक्त' कार्य को विभिन्नप मंत्रियों की बीच आबंटन के लिए नियम बनायेंगे'।"

उपयुक्तै प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रसपति ने ''भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961'' बनाया है, जिसका नियम 2 इस प्रकार हैं :

"2. कार्य का आबंटन : भारत सरकार का कार्य इन नियमों की पहली अनुसूची में विहित मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में संपादित किया जाएगा। इन सबको इसमें इसके बाद 'विभाग' कहा गया है।".

इसके अलावा उपयुक्तभ नियमों का नियम 3(1) कहता है कि "''विभागों के बीच विषयों का बंटवारा इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगा ...".

मंत्रालय या विभाग इसे आबंटित कार्य के संबंध में सरकार की नीतियों के निरूपण और उन नीतियों के निष्पािदन और पुनरीक्षा के लिए भी जिम्मेीवार हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) उपर्युक्तं नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्टि एक मंत्रालय है और इसमें निम्नसलिखित दो विभाग हैं :

  • स्कूल शिक्षा और साक्षरता (एस ई एंड एल)
  • उच्चरतर शिक्षा विभाग (एच ई)

मानव संसाधन विकास मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यहक्ष हैं। वर्तमान में दो विभागों में प्रत्येमक के राज्यवमंत्री उनकी सहायता करते हैं।

विभाग को आबंटित विषय

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुसार उच्चीतर शिक्षा विभाग को निम्नललिखित विषय आबंटित किए गए हैं :

  • विश्वतविद्यालय शिक्षा; केन्द्री य विश्वीविद्यालयें; ग्रामीण उच्च‍तर शिक्षा, उच्च तर शिक्षा से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रम, तकनीकी शिक्षा नियोजन।
  • उच्चतर शिक्षण संस्था्न (विश्वरविद्यालयों को छोड़कर)
  • सूची में मदों के संदर्भ में श्रव्यत दृश्या शिक्षा
  • क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वंविद्यालय स्त्र के पाठ्यपुस्त कों का प्रकाशन
  • स्वषत्वा धिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) और स्व्त्वातधिकारों पर अंतर्राष्ट्री य सम्मेशलन
  • शैक्षिक अनुसंधान
  • प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी
  • बहु-भाषायी शब्दाावली सहित हिंदी का विकास एवं प्रसार
  • विस्थानपित अध्याापकों और छात्रों से संबंधित पुनर्वास और अन्यं समस्या)एं
  • संस्कृत का प्रचार और विकास
  • पुनर्वास और अन्य समस्याओं विस्थापित शिक्षकों और छात्रों से संबंधित
  • केन्द्री य शिक्षा सलाहकार बोर्ड
  • यूनेस्को‍ और यूनेस्कोा से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीसय आयोग
  • - इस विभाग द्वारा डील किए जाने वाले विषयों में बाहरी देशों और विदेशी एजेंसियों द्वारा पेशकश की गई सहित सभी छात्रवृत्तियों से संबंधित मामले, लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्तियां और सामान्यो छात्रवृत्ति स्कीखम और विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां और विभिन्न स्कीरमों को छोड़कर।
  • विदेशों में भारतीय छात्रों की शिक्षा एवं कल्यााण; विदेशों में भारतीय मिशन के शिक्षा विभाग; विदेश में शैक्षिक संस्थायनों और भारतीय छात्र संघों को वित्तीय सहायता।
  • शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, अध्या पकों, प्राचार्यों, शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों आदि का आदान-प्रदान, भारत और बाहरी देशों के बीच विद्वानों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम।
  • विदेश में काम स्वीककार करने हेतु विश्वमविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चनतर शिक्षा के संस्थामनों के अध्या पकों को अनुमति देना।
  • भारतीय विश्वमविद्यालयों में विदेशी छात्रों का प्रवेश।
  • इस विभाग के भीतर डील किए जाने वाले विषयों से संबंधित दान और धर्मार्थ संस्था नों, दान एवं धार्मिक निधि।
  • विश्व्विद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाानों में उच्च्तर गणित, नाभिकीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान के अलावा तदर्थ वैज्ञानिक अनुसंधान।
  • विज्ञान मंदिर
  • उच्चंतर गणित, नाभिकीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के अलावा अन्यं क्षेत्रों में अध्यउयन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के संबंध में सामान्ये नीति।
  • विस्तार, विकास और तकनीकी शिक्षा के समन्वय
  • नियोजन एवं वास्तुएकला विद्यालय
  • क्षेत्रीय छपाई स्कूवल
  • तकनीकी शिक्षा के लिए राज्यस सरकार संस्थाानों, गैर सरकारी संस्थाोनों, संघशासित क्षेत्रों के व्याावसायिक निकायों और तकनीकी संस्थाानों को सहायता अनुदान, आधारभूत विज्ञानों में स्नाोतकोत्तर अध्यनयन के लिए सहायता अनुदान, उच्चातर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शिक्षा और शिक्षा संस्थाननों में अनुसंधान के विकास के लिए सहायता अनुदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधारभूत अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान, आधारभूत अनुसंधान के लिए व्य क्तियों को अनुदान।
  • अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसकी राष्ट्री य डिप्लोयमा और राष्ट्री य प्रमाणपत्र परीक्षाएं सहित।
  • इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय संस्थागनों के छात्रों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण सुविधाएं।
  • भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर भर्ती के उद्देश्ये से व्या्वसायिक तकनीकी योग्याता की मान्यतता।
  • राष्ट्री य अनुसंधान प्राचार्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति।
  • भारत में व्या्वसायिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विदेशी परीक्षा का आयोजन।
  • विश्वमविद्यालय अनुदान आयोग।
  • राष्ट्री य पुस्तनक न्याकस।
  • भारतीय प्रशासनिक स्टा्फ कॉलेज, हैदराबाद.
  • भारतीय खनि एवं अप्रयुक्त‍ भू-विज्ञान विद्यापीठ, धनबाद।
  • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाान, खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, चेन्नमई, दिल्लीर, गुवाहाटी और रूड़की।
  • भारतीय विज्ञान संस्थांन, बंगलोर।
  • टाटा समाज विज्ञान संस्था‍न, मुंबई।
  • भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्री य छात्र गृह।
  • आधुनिक भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वै च्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीवम।
  • इंजीनियरी व्याभवसायिक सेवाओं का विनियमन।