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सम विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 'सम विश्वविद्यालय' संस्थान के रूप में घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाता है, वे एक विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं।
इन 'सम विश्वविद्यालय' संस्थानों ने देश में उच्चतर शिक्षा के आधार को विस्तार प्रदान किया है और ये विभिन्न विषयों जैसे चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मात्स्यिकी शिक्षा, भाषाओं, सामाजिक विज्ञानों, जनसंख्या विज्ञानों, पशुपालन शोध, वन शोध, आयुध प्रौद्योगिकी, तटीय शिक्षा, योग, संगीत और सूचना प्रौद्योगिकी आदि में शिक्षा और शोध सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
यह विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 'सम विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदनों की चयन प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने हेतु कृतसंकल्प है। अत: विभाग ने अपनी वेबसाइट में ऐसे आवेदनों की स्थिति के संबंध में जानकारी डाली है और आवधिक रूप से इसकी स्थिति की समीक्षा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी जानकारियों को जनता के सूचनार्थ भी प्रदर्शित करता है।
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