राज्य विश्‍वविद्यालय

एक ऐसा विश्‍वविद्यालय जो प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्‍य अधिनियम द्वारा स्‍थापित अथवा समावेशित है उसे राज्‍य विश्‍वविद्यालय कहा जाता है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अनुसार 17 जून, 1972 के बाद स्‍थापित राज्‍य विश्‍वविद्यालय केन्‍द्र सरकार, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा भारत सरकार से निधियां प्राप्‍त करने वाले किसी अन्‍य संगठन से, करने के योग्‍य है। अभी 251 राज्‍य विश्‍वविद्यालय हैं जिनमें से केवल 123 राज्‍य विश्‍वविद्यालयों के लिए विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग बजटीय योजना आबंटन बना रहा है। यह पूर्ण रूप से मेडिकल और कृषि विश्‍वविद्यालयों को योजनागत निधियां आबंटित नहीं करता है। ऐसे कृषि विश्‍वविद्यालय जहां इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभाग हैं, उनके सहित अन्‍य राज्‍य विश्‍वविद्यालयों को विशेष अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि राज्‍य विश्‍वविद्यालयों का विकास प्राथमिक रूप से राज्‍य सरकारों से संबंधित है फिर भी विशेष योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों सहित विकास अनुदान सभी पात्र राज्‍य विश्‍वविद्यालयों को प्रदान किए जाते हैं। ऐसे अनुदानों से राज्‍य सरकार अथवा अन्‍य निधियों के स्रोतों से सामान्‍य रूप से उपलब्‍ध कराई जाने वाली अवसंरचनात्‍मक सुविधाओं के सृजन,संवर्धन और स्‍तरोन्‍नयन की सुविधा होती है।