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विदेश छात्रवृत्ति
सामान्य दिशा-निर्देश
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग सांस्कृतिक/शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत बाहरी देशों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति अवार्ड की सुविधा उपलब्ध कराता है। विषय क्षेत्र सामान्यत: उन्हीं विषय क्षेत्रों से लिए जाते हैं जिनके लिए प्रदाता देश के पास सुविधाएं हैं और साथ ही राष्ट्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।
प्रदाता देश से छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे विभागी वेबसाइट पर और कुछेक मामलों में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में और संस्थानों/विश्वविद्यालयों और यूजीसी आदि में परिपत्र के माध्यम से विज्ञापित किया जाता है जिसमें छात्रवृत्ति की दर, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि का विवरण दिया जाता है। विज्ञापन में आवेदन का फार्मेट भी प्रकाशित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा कोई भी आवेदन फार्म उपलब्ध नहीं कराया जाता है। विज्ञापन प्रदाता देश द्वारा अधिसूचित समय के अनुसार विभिन्न छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति के लिए अलग-अलग समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। तथापि, सुविधा के लिए पिछली बार विदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर संभावित उन महीनों जिनके दौरान विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे, का उल्लेख किया जाता है। आगामी तारीखें प्रस्ताव प्राप्ति पर निर्भर करती हैं। विज्ञापन डीएवीपी द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन, विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि तक जमा करवाने जरूरी हैं। अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाता। प्रस्ताव रोजगार और बेरोजगार दोनों उम्मीदवारों के लिए होते हैं। रोजगार उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता से प्राप्त ‘अनापत्ति प्रमाण-पत्र’ के साथ आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। तथापि, अग्रिम प्रति पर भी विचार किया जाता है बशर्ते, मंत्रालय में ‘एनओसी’ यथा-समय जमा करवा दिया जाता है। ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां मेरिट आधार पर प्रदान की जाती हैं। चयन विषय विशेषज्ञों से युक्त चयन समिति द्वारा किया जाता है। अधिकांश छात्रवृत्तियां स्नातकोत्तर और डॉक्टरल अध्ययन के लिए दी जाती हैं। छात्रवृत्तियों से संबंधित विवरण विज्ञापन में दिए गए हैं और मंत्रालय में आवेदन प्रस्तुत करने से पहले उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। अधूरे और अधिसूचित विषय से अलग विषय के लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार के चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। तथापि छात्रवृत्तियां प्रदान करने के संबंध में निर्णय अंतिम रूप से प्रदाता देश पर निर्भर करता है।
विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता। वे उम्मीदवार जो छात्रवृत्ति या अपने खर्च पर 6 महीने से ज्यादा अवधि के लिए अध्ययन/विशेष अध्ययन/प्रशिक्षण कर रहे हैं, आवेदन के पात्र होंगे बशर्ते, निर्धारित तिथि पर स्वदेश वापसी के बाद वे कम से कम 02 वर्ष भारत में रहेंगे।
उम्मीदवार को उस देश जिसके लिए छात्रवृत्ति आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
इस समय भारत के लिए निम्नलिखित देश छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहे हैं: