स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता
इस घटक के अंतर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रस्तावों पर परियोजना से परियोजना आधार पर विचार किया जाएगा।
कार्य-क्षेत्र
आधारभूत साक्षरता/साक्षर भारत/सतत् शिक्षा और स्कीम के समग्र कार्यकलापों को पूरा करने संबंधी अन्य परियोजनाओं और लक्ष्य विशिष्ट आवश्यकता आधारित नवाचारी कार्यक्रम जैसे कि समतुल्यता कार्यक्रम की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता पर विचार किया जाएगा।
परियोजना की संख्या, जिन्हें सहायता दी जानी है
इस कार्यक्रम के अधीन सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है और यह मंत्रालय में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर होगा। इस घटक में अनुदान के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन के जरिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और केवल आवेदन विचार के पात्र होते हैं, जो ऐसे विज्ञापन के प्रत्यु्त्तर में और उसमें विहित अवधि के भीतर जमा किए जाएं।
वित्तीय सहायता का प्रतिमान
स्वैच्छिक एजेंसियों को परियोजना से परियोजना आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं और बजट का सहायता अनुदान समिति (जीआईएसी) द्वारा परीक्षण और विचार किया जाता है और जी आई ए सी द्वारा यथा अनुमोदित स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
निगरानी एवं मूल्यांकन
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायी होगा।
पात्रता
इस स्कीम के सभी तीनों कार्यक्रम ऐसे सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों, लाभ के लिए नहीं कंपनियों जो कंपनी अधिनियम की धारा 25 ग के तहत् पंजीकृत हैं और पंजीकृत सोसायटियों के लिए खुला है, जो भारत सरकार द्वारा नियत पात्रता मानदंड पूरा करते हैं।
दिशानिर्देश
आवेदन का तरीका, चयन प्रक्रिया, निगरानी एवं मूल्यांकन और व्यापक निबंधन एवं शर्तें आदि सहित विस्तृत दिशानिर्देश वेबसाइट www.jss.nic.in पर उपलब्ध हैं।