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भारत वापसी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जो व्‍यक्ति जे-1 वीजा पर संयुक्‍त राष्‍ट्र अमेरिका गया है उनके द्वारा भारत वापसी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (नोरी) देना जरूरी है। जे-1 वीजा स्‍वदेश में दो वर्ष की व्‍यक्तिगत उपस्थिति के अध्‍यधीन है जिसमें जे-1 धारकों को उनके आदान-प्रदान विजिटर कार्यक्रम की समाप्ति पर कम से कम दो वर्ष के लिए स्‍वदेश लौटना अपेक्षित है। यह यू.एस नियम, अप्रवास एवं राष्‍ट्रीयता अधिनियम, धारा 212(ई) के तहत विदेश आवास अनिवार्यता के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई दो वर्ष की आवश्‍यकता पूर्ति के लिए अपने स्‍वदेश नहीं लौटता तो उसे यूएसए/कनाडा स्थित भारतीय दूतावास/महावाणिज्‍य दूतावास से छूट प्राप्‍त करनी होगी। दूतावास द्वारा अप्रवास प्रयोजन हेतु ‘छूट प्रमाण-पत्र’ जारी किए जाने के लिए आवेदक के लिए भारत में संबंधित प्राधिकारी से सीधे क्‍लीयरेंस प्राप्‍त करना आवश्‍यक है जो निम्‍नलिखित हैं:-

  • विदेश छात्रवृत्ति विभाग, उच्‍चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा तल, विंग-6, पश्चिमी ब्‍लॉक-1, आर.के.पुरम, नई दिल्‍ली-110066 (केवल गैर-चिकित्‍सा हेतु)
  • भारत में राज्‍य का गृह विभाग जिससे आवेदक संबंध रखता है और
  • भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (जहां से शुरू में पासपोर्ट जारी किया गया था)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नोरी प्रमाण-पत्र प्राप्‍त करने के लिए चरणबद्ध प्रकिया;

  • आवेदक को नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित निर्धारित फार्मेट, जो भारतीय दूतावास/भारतीय महावाणिज्‍य दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्‍ध है, में शपथ-पत्र और बायो-डाटा, जिसे बाद में संबंधित भारतीय दूतावास/भारतीय महावाणिज्‍य दूतावास द्वारा प्राधिकृत किया गया है, प्रस्‍तुत करना होगा। विस्‍तृत निदेश उनकी संबंधित साइटों पर देखे जा सकते हैं। (लिंक नीचे पैरा 7 में दिए गए हैं)
    टिप्‍पणी: आवेदक को बायोडाटा और शपथ-पत्र में दिए गए सभी कॉलमों में अपने उत्‍तर भरने होंगे। आवेदक को बायोडाटा और शपथ-पत्र फार्म में दिए गए कॉलम और टिप्‍पणियों के सामने उन्‍हें खाली छोड़ने/ - लगाने/लागू नहीं की बजाय वर्गीकृत उत्‍तर जैसे ‘हा’ या ‘नही’ में जवाब देना चाहिए।
  • भारत में रहने वाले आवेदक जो भारत से आवेदन करना चाहते हैं वे (वर्तमान में भारत में रह रहे हैं जो उन लोगों के लिए) बायोडाटा एवं शपथ पत्र से बायोडाटा और शपथ-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्‍त उन्‍हें पूरी तरह से भरकर नोटरी से प्रमाणित करवाना होगा।
  • उपर्युक्‍त सूचनाओं के अतिरिक्‍त आवेदक को अपनी योग्‍यता के प्रमाण-पत्रों/डिग्री/डिप्‍लोमा की स्‍व-सत्‍यापित प्रतियां और डीएस-2019 की प्रति भी प्रस्‍तुत करनी होगी।
  • आवेदक को उपर्युक्‍त सभी दस्‍तावेजों को इकट्ठा करके निम्‍नलिखित पते पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भिजवाना होगा:
    विदेश छात्रवृत्ति विभाग, उच्‍चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा तल, विंग-6, वेस्‍ट ब्‍लॉक-1, आर.के. पुरम, नई दिल्‍ली-110066
  • आवेदन के प्राप्‍त होने और उसे प्रयोजन के लिए स्‍वीकार्य पाए जाने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के दूतावास/महावाणिज्‍य दूतावास को नोरी जारी करता है और उसकी एक प्रति आवेदक के निवास के पते पर भी भेज दी जाती है।
  • आवेदक अधिक जानकारी के लिए 011-26172492 पर संपर्क कर सकते है।

लिंक :

भारतीय दूतावास, वाशिंग्‍टन डीसी

https://www.indianembassy.org

सीजीआई, न्‍यूयार्क

https://www.indiainnewyork.gov.in

सीजीआई, सेन फ्रांसिस्‍को

http://www.cgisf.gov.in/

सीजीआई, शिकागो

http://www.cgichicago.gov.in

सीजीआई, हास्‍टन

http://cgihouston.gov.in

सीजीआई, अटलांटा

https://www.indiainatlanta.gov.in

बायोडाटा और शपथ-पत्र (जो वर्तमान में भारत में रह रहे है) शपथ-पत्र